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  • पीएम नरेंद्र मोदी का सिसई प्रखण्ड में आगमन को लेकर जोर शोर से तैयारी
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झारखंड


बाबूलाल के दल-बदल मामले पर आज की सुनवाई हुई पूरी, इन बिंदुओं पर हुई बहस

बाबूलाल के अधिवक्ता ने उठाए सवाल, कहा-संवैधानिक रूप से नहीं हो रही है सुनवाई
बाबूलाल के दल-बदल मामले पर आज की सुनवाई हुई पूरी, इन बिंदुओं पर हुई बहस

न्यूज11 भारत


रांची: स्पीकर न्यायाधीकरण में आज दल बदल मामले में सुनवाई हुई. बाबूलाल मरांडी की सदस्यता को लेकर मेरिट पर सुनवाई हुई. जिसमें स्पीकर द्वारा तय आठ बिंदुओं पर जोरदार बहस हुई. जिसमें दोनों पक्ष ने अपना-अपना पक्ष रखा. स्पीकर के समक्ष बाबूलाल के अधिवक्ता आरएन सहाय ने अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि न्यायाधीकरण इसमें जल्दबाजी दिखा रहा है. हमारे पक्ष से बिंदू रखे गए थे, उसमें केवल एक ही मामले को रखा गया. अधिवक्ता आरएन सहाय ने कहा कि कानूनी और संवैधानिक रूप से सुनवाई नहीं हो रही है. उन्होंने कहा कि जबतक प्रारंभिक आपत्ति पर न्यायाधिकरण का निर्णय नहीं हो जाता तबतक केस के मेरिट पर सुनवाई नहीं हो सकती.


मिली जानकारी के अनुसार हो सकता है कि स्पीकर जल्द ही नयी तारिख की घोषणा कर दें. कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही इस मामले में फैसला आ सकता है. सूत्र यह भी बता रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी की सदस्यता पर संकट दिख रहा है. मालूम हो कि स्पीकर भी प्रकार की आपत्तियां पिछले सुनवाई में रिजेक्ट कर दिया था और आज केवल मामले के संवैधानिक मेरिट पक्ष की सुनवाई हुई. यह भी बतातें चलें कि 10 वीं अनुसूचि के तहत पूर्व विधायक राजकुमार यादव, बंधु तिर्की, दीपिका सिंह पांडेय और पूर्व विधायक भूषण तिर्की ने दल-बदल को लेकर स्पीकर न्यायाधीकरण में शिकायज दर्ज करायी थी और बाबूलाल मरांडी की सदस्यता रद करने की मांग की थी. इसके लिए कुल 14 बिंदु समाने आए थे मगर अंतत: स्पीकर ने केवल आठ बिंदू तय किए, जिस पर आज सुनवाई पूरी हो गयी. 


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स्पीकर द्वारा तय इन बिंदुओं पर हुई बहस

-बाबूलाल मरांडी तथ्यों और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर झारखंड विधानसभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम 2006 के अंतर्गत निरर्हता से ग्रस्त हो गए हैं या नहीं.


-बाबूलाल मरांडी की निरर्हता यदि हो तो वह किस दिन से प्रभावी होगी.


-विधायक दीपिका पांडेय सिंह द्वारा दी गई अर्जी अत्यधिक विलंब के कारण सुनने योग्य है या नहीं.


-बाबूलाल मरांडी का इस प्रकार पत्र दिया जाना भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा -2 (क) के अनुरूप झारखंड विकास मोर्चा की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ना माना जाएगा या नहीं.


-बाबूलाल मरांडी के इस प्रकार अकेले भारतीय जनता पार्टी में चले जाने से भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 4 का लाभ उन्हें प्राप्त होगा या नहीं.


-16 फरवरी 2020 को झारखंड विकास मोर्चा विधानमंडल दल की सदस्य संख्या क्या थी और कौन-कौन लोग इस विधानमंडल दल के सदस्य थे. इस दिन ही बाबूलाल मरांडी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की सूचना विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध कराई थी.


-विद्यमान तथ्यों के आधार पर विलय का दावा भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 4 (2 ) के तहत मान्य है या नहीं.


-21 जनवरी 2020 और 6 फरवरी 2020 को बाबूलाल मरांडी द्वारा बंधु तिर्की और प्रदीप यादव को झारखंड विकास मोर्चा से निष्कासित किए जाने संबंधी सूचना के बाद झारखंड विकास मोर्चा विधानमंडल दल की सदस्य संख्या पूर्ववत रही या नहीं.

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