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रांची : राजधानी में अवैध रूप से दर्जनों मैरिज हॉल व बैंक्वेट हॉल का संचालन हो रहा है. रांची नगर निगम की लगातार कार्रवाई के बाद भी बिना लाइसेंस के मैरिज हॉल-बैंक्वेट हॉल का संचालन किया जा रहा है. इसको देखते हुए रांची नगर निगम अब और सख्ती बरतने के मूड में है. नगर आयुक्त मुकेश कुमार के निर्देश के बाद निगम के पदाधिकारी इस दिशा में रेस हो गए हैं. इसको लेकर निगम ने संचालकों को नोटिस के माध्यम से ताकीद की है. कहा, निगम क्षेत्र में संचालित वैसे मैरिज हॉल/बैंक्वेट हॉल जिनका संचालन बिना नगर निगम के लाइसेंस के किया जा रहा है वे लाइसेंस प्राप्ति तक इसे बंद रखेंगे. बिना लाइसेंस प्राप्त किए यदि किसी प्रकार की बुकींग/संचालन किया जाता है तो उन पर नियमानुसार कार्रवाई होगी.
आम लोगों से अपील, पहले करें जांच
रांची नगर निगम ने आम लोगों से भी अनुरोध किया है कि वे बिना लाइसेंस प्राप्त मैरिज हॉल/बैंक्वेट हॉल में बुकींग न कराए. उप नगर आयुक्त की ओर से जारी सूचना में आम लोगों से कहा गया है कि बुकिंग कराने के पहले आवश्य जांच कर लें कि उक्त हॉल को लाइसेंस प्राप्त है या नहीं? अगर बिना जांच किए ही बुकिंग कराते हैं तो किसी भी अप्रिय स्थिति के लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे.
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पहले जुर्माना, बाद में होगा सील
रांची नगर निगम ने स्पष्ट कहा है कि जांच के दौरान बिना लाइसेंस के कोई भी मैरिज या बैंक्वेट हॉल पाया गया तो उसके संचालक पर 25 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके बावजूद बिना लाइसेंस लिए दोबारा संचालित करते हुए पकड़ा गया तो उसे सील किया जाएगा.