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रांचीः राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव ने कई तरह के महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. पंचायत चुनाव में नोटा का विकल्प नहीं होगा. बैलेट पेपर से चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है. पंचायत चुनाव में मुखिया, पंचायत प्रमुख, उप प्रमुख और अन्य प्रत्याशियों का शुल्क भी तय कर दिया गया है. चुनाव में 'नोटा' (इनमें से कोई नहीं) का उपयोग कर कोई भी नागरिक उम्मीदवार को वोट नहीं देने का विकल्प चुन सकता है. प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 'नोटा' का विकल्प नहीं होगा. मतदाताओं को किसी न किसी उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से वोट देना होगा. राज्य निर्वाचन आयोग ने बैलेट पेपर को लेकर उपायुक्तों को दिए निर्देश में इसका उल्लेख किया है.
राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके साथ ही विभिन्न पदों के चुनाव में इस्तेमाल होने वाले बैलेट पेपर का रंग तथा उसमें उम्मीदवारों के नामों आदि के प्रिंटिंग का भी निर्धारण कर दिया है. बैलेट पेपर पर काले रंग में अभ्यर्थी का नाम लिखा जायेगा. चुनाव चिह्न तथा अन्य प्रविष्टियां भी दूसरे रंगों पर अंकित रहेंगी
पंचायत चुनाव ईवीएम का उपयोग नहीं होगा
आयोग ने जारी दिशा-निर्देश में नामांकन की जगह तथा नामांकन शुल्क भी निर्धारित कर दिए हैं, जो 50 से 500 रुपये के बीच हैं. ग्राम पंचायत के सदस्य तथा ग्राम पंचायत के मुखिया के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का स्थान संबंधित प्रखंड कार्यालय होगा. इसी तरह, पंचायत समिति के सदस्य पद के लिए संबंधित अनुमंडल कार्यालय तथा जिला परिषद के सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का स्थान संबंधित जिला मुख्यालय में संबंधित निर्वाची पदाधिकारी का कार्यालय होगा. ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन शुल्क 100 रुपये तय किए गए हैं. उम्मीदवार महिला, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से है तो उन्हें 50 रुपये नामांकंन देने होंगे.