झारखंडPosted at: दिसम्बर 08, 2022 तीन बच्चों के अभ्यर्थी को निकाय चुनाव का उम्मीदवार नहीं बनाये जाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा
न्यूज़ 11 भारत,
रांची : स्थानीय निकायों के चुनाव मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में उस नियम को चुनौती दी गयी है, जिसमें यह कहा गया है कि तीन बच्चों के माता-पिता वाले उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ पायेंगे. झारखंड हाईकोर्ट में कृष्ण कुमार नामक व्यक्ति ने अपने अधिवक्ता आकाशदीप के जरिये याचिका दायर की है. इसमें कहा गया है कि झारखंड सरकार का यह नियम संविधान के अनुकूल नहीं है. इस नियमावली के कारण चुनाव में बराबरी का अधिकार खत्म हो जाता है. कई लोग चुनाव लड़ने से वंचित हो जाते हैं. इससे पहले नगर निगम चुनाव में कई सीटों को अनुसूचित जनजाति से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए जाने के खिलाफ भी हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की का चुकी है. वहीं अब तीन बच्चों के माता पिता के चुनाव लड़ने पर रोक की नियमावली को चुनौती देकर, इस नियम को खत्म करने की मांग अदालत से की गई है.