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रांची: राजधानी के बहुचर्चित नन्ही परी की हत्या करने के मामले में दोषी करार मोहम्मद साहिद अख्तर को उम्रकैद की सजा सुनायी है. आरोपी सहजादी खातून को 10 साल की सजा पॉस्को के स्पेशल कोर्ट ने सुनाया. पॉस्को कोर्ट ने 23 अप्रैल 2013 को हुई नन्ही परी की हत्या पर यह फैसला दिया.
24 अप्रैल 2013 को डोरंडा थाना में मामला दर्ज हुआ था. मोहम्मद साहिद अख्तर और सहजादी खातून पर परी से दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगा था. हालांकि मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई. दोनों आरोपी नन्हीं परी के रिश्तेदार हैं. घटना के सात साल बाद रांची पुलिस दोनों आरोपियों तक पहुंची थी. जायदाद से बेदखल करने और दोनों आरोपियों के बीच हुए अवैध संबंध को छुपाने के लिए नन्हीं परी की हत्या की गयी थी.
मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल 22 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गयी थी. इसमें चार एसपी, डॉक्टर ,नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग करने वाले अधिकारी भी शामिल थे. इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने स्वत संज्ञान लिया था. अदालत की तरफ से एसपी रैंक के अधिकारी को जांच का जिम्मा सौपा गया था.