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रांची: आज गुरूवार को झारखंड हाईकोर्ट में नक्शा पास करने के लिए अवैध वसूली करने मामले में दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. रांची नगर निगम और आरआरडीए के नक्शा पास करने पर लगी रोक हाईकोर्ट वापस ले ली हैं. निगम और सरकार के जवाब संतुष्टजनक मिलने के बाद जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत ने रोक वापस कर ली हैं. बता दें, राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा. निगम की तरफ से अधिवक्ता प्रशांत सिंह ने पक्ष रखा था.
इस फैसले से मिला राहत
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद रांची और आसपास के लोगों को बड़ी राहत मिली है. बता दें कि नक्शा पास करने पर लगी रोक की वजह से शहर में लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. दरअसल, नक्शा पास नहीं होने से लोगों को घर बनाने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि बिना नक्शा पास हुए बैंक से लोन नहीं मिल रहा था. बिना नक्शे के भवन निर्माण की अनुमति भी नहीं मिलती. यही नहीं, नक्शा पास नहीं होने की वजह से शहर में अवैध ढंग से मकानों को नियमित किए जाने का कार्य भी नहीं हो पा रहा था. अब हाईकोर्ट ने रोक लगा हटाई तो लोगों को घर बनाने में आसानी होगी. यही नहीं, रांची सहित राज्य के सभी नगर निकायों में 7 लाख अवैध भवनों को नियमित करने की नियमावली भी अटक गई थी.