मुजतबा हैदर रिजवी/ न्यूज11भारत
जमशेदपुर/डेस्क:-जिला निर्वाचन अधिकारी सह डीसी अनन्य मित्तल ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार को अपना आपराधिक रिकॉर्ड (यदि कोई है तो) सार्वजनिक करना होगा. उम्मीदवार को फॉर्म 26 में एफिडेविट के साथ अपने आपराधिक मामले की पूरी जानकारी देनी होगी. वह राजनीतिक पार्टी को भी इस संबंध में अवगत कराएगें. राजनीतिक पार्टी द्वारा ऐसे आपराधिक मामले की जानकारी अपने पार्टी की अधिकारिक वेबसाइट पर भी डालनी होगी. इतना ही नहीं, नामांकन भरने के बाद उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टी को समाचार पत्रों, टीवी चैनलों में भी कम से कम 3 बार आपराधिक मामले की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी. ताकि, मतदाताओं को ऐसे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए पर्याप्त समय मिल सके.