झारखंड » सिमडेगाPosted at: अप्रैल 30, 2024 नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को मिली 20 वर्ष कठोर कारावास और ₹20000 जुर्माने की सजा
न्यूज़11 भारत
सिमडेगा/डेस्क:-सिमडेगा एडीजे आशा देवी भट्ट के विशेष पोक्सो न्यायालय में केरसई थाना कांड संख्या 03_2021 सह पोक्सो कांड संख्या 10_2021 के तहत दर्ज नाबालिक के साथ दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते हुए, आरोपी अथनस खाखा को 20 वर्ष कठोर कारावास और ₹20000 जुर्माने की सजा सुनाई गई.
प्रभारी लोक अभियोजन अमित श्रीवास्तव से मिली जानकारी के अनुसार घटना विगत 23 जनवरी 2021 को दोपहर 12 बजे सिरघाघ टोली निवासी 50 वर्षीय अथनस खाखा ने सिपिरियन के खेत में एक 10 वर्षीय नाबालिग को ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. घटना के बाद मामला प्रकाश में आने पर उसके विरुद्ध थाना में मामला दर्ज कराया गया था. जिसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दी थी.
इस केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से प्रभारी लोक अभियोजन अमित श्रीवास्तव ने 10 लोगों की गवाही करवाई. जिसके आधार पर अथनस खाखा को घटना का आरोपी करार देते हुए अदालत ने उसे 20 वर्ष कठोर कारावास और ₹20000 जुर्माने की सजा सुनाई.