NEWS11 स्पेशलPosted at: मार्च 21, 2022 टेरर फंडिंग मामले के आरोपी सोनू अग्रवाल ने HC में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की
NIA की विशेष अदालत ने जमानत देने से किया था इनकार और याचिका की थी खारिज
न्यूज11 भारत
रांची: टेरर फंडिंग मामले में नेशनल इनवेस्टिगेटिंग एजेंसी (एनआइए) की तरफ से जमानत नहीं मिलने के बाद आरोपी सोनू अग्रवाल और विनीत अग्रवाल ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है. सोनू अग्रवाल और विनीत अग्रवाल ने झारखंड हाईकोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर जमानत दिये जाने की गुहार लगायी है. एनआईए की विशेष कोर्ट में सोनू अग्रवाल ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. जिसपर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने सोनू अग्रवाल को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया था.
साथ ही साथ सोनू अग्रवाल की याचिका ख़ारिज कर दी थी. सीसीएल के मगध, आम्रपाली प्रोजेक्ट में कोयले की लोडिंग एवं खनन के लिए कार्य कर रही सोनू अग्रवाल की कंपनी पर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाने समेत कई आरोप लगे हैं. इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए कर रही है. पूर्व में रांची एनआईए की विशेष अदालत के द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती देते हुए आरोपियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए क्वैशिंग याचिका दाखिल की थी. जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था.