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रांची : झारखंड में स्टूडेंट्स को सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन मिले, इसके लिए शिक्षा विभाग लगातार काम कर रहा है. अब विभाग ने स्कूल में शिक्षकों और छात्रों के लिए नया गाइडलाइन जारी किया है. इस संबंध में शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने सभी जिलों में पत्र भेजकर स्कूल संचालन से संबंधित गाइडलाइन का पालन कराने का निर्देश दिया है. जिलों को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि विद्यालय संचालन अवधि में बदलाव किया गया है. शिक्षक अब विद्यार्थियों की छुट्टी के बाद भी एक घंटा विद्यालय में रहेंगे.
शिक्षा विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार अब शिक्षकों को हर सप्ताह 45 घंटे का कार्य अवधि पूरा करना अनिवार्य होगा. वहीं शिक्षकों को विद्यालय खुलने के समय से 15 मिनट पहले व बच्चों को दस मिनट पहले विद्यालय आना होगा. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुरूप स्कूलों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने नया गाइडलाइन जारी किया है.
शिक्षा सचिव द्वारा जारी पत्र के अनुसार एक अप्रैल से 30 जून तक विद्यालय सुबह सात बजे से दो बजे तक और एक जुलाई से 31 मार्च तक सुबह नौ बजे से चार बजे तक संचालित होगा. एक अप्रैल से 30 जून तक बच्चों को एक बजे और एक जुलाई से 31 मार्च तक बच्चों को तीन बजे छुट्टी दी जायेगी.
पांचवीं तक 200 दिन, आठवीं तक 220 दिन स्कूल चलेंगे
अधिसूचना में कहा गया है कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत एक शैक्षणिक वर्ष में विद्यालय का कार्य दिवस, शिक्षण घंटे और शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या तय की गई है. इसके अनुसार पांचवीं कक्षा तक के लिए एक साल में 200 दिन और छठी से आठवीं कक्षा के लिए 220 दिन (कार्य दिवस) तय किए गए हैं.
इस प्रकार होगा स्कूलों का संचालन
गतिविधि 1 अप्रैल-30 जून 1 जुलाई-31 मार्च
शिक्षक आगमन 6.45 बजे 8.45 बजे
विद्यार्थी आगमन 6.55 बजे 8.55 बजे
प्रार्थना सभा 7-7.15 बजे 9-9.15 बजे
शिक्षण अवधि 7.15-1 बजे 9.15-2.30 बजे
मध्याह्न भोजन 9.30-10 बजे 2.30-3 बजे
शिक्षक प्रस्थान दोपहर 2 बजे शाम 4 बजे