झारखंडPosted at: नवम्बर 21, 2022 डीएवी कपिलदेव के निलंबित प्राचार्य को यौन उत्पीड़न मामले पर मिली जमानत
न्यूज 11 भारत,
रांची : डीएवी समूह के स्कूल डीएवी कपिलदेव के निलंबित प्राचार्य मनोज कुमार सिन्हा को जमानत मिल गयी है. हाईकोर्ट के जस्टिस सुभाष चंद्र की अदालत ने मनोज कुमार सिन्हा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया. निलंबित प्राचार्य को 30-30 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिली है. आज की कार्रवाई में याचिकाकर्ता की तरफ से एके कश्यप और अनुराग कश्यप ने दलीलें प्रस्तुत की. स्कूल की एक नर्स के साथ यौन उत्पीड़न मामले पर प्राचार्य को गिरफ्तार किया गया था. सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से दलील दी गई कि घटना के दो साल के बाद नर्स ने प्राथमिकी दर्ज कर वीडियो सार्वजनिक कर दिया था. प्राथमिकी दर्ज कराने वाली युवती की उम्र भी 24 साल है. प्राथमिकी में यौन उत्पीड़न के कारणों के पुख्ता प्रमाण उपलब्ध नहीं कराये गये. मामले पर व्यवहार न्यायालय ने निलंबित प्राचार्य मनोज कुमार सिन्हा ने जमानत याचिका रद्द कर दी थी. अपर नयायायुक्त एसएम शाहजाद ने नियमित जमानत याचिका खारिज की थी. मामले के जांच अधिकारी ने जांच रिपोर्ट 25 जुलाई को अदालत में चार्जशीट के साथ फाइल की गयी थी. फिलहाल प्राचार्य बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में सजा काट रहे हैं.