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रांची: झारखंड के चर्चित मनी लॉन्ड्रिंग केस की आरोपी निलंबित IAS पूजा सिंघल ने रांची ईडी कोर्ट में आज सशरीर उपस्थित हुई. अपनी पेशी के दोरान पूजा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से ईडी कोर्ट से आग्रह किया कि चार्जफ्रेम से पहले डिस्चार्ज फाइल करने के लिए उन्हे एक सप्ताह का समय दिया जाए. पूजा के वकील ने ईडी कोर्ट के समक्ष ये बात रखी.
इसके बाद कोर्ट ने उनके आग्रह को नहीं मानते हुए गुरुवार को ही डिस्चार्ज फाइल करने का निर्देश दिया है.मालूम हो कि आईएएस पूजा सिंघल पर आरोप है कि उन्होने अपने पद और शक्ति का दुरूपयोग कर खूंटी मनरेगा घोटाला के जरिए करोड़ों की संपति अर्जित किए. साथ ही घोटाला के जरिये कमाए हुए पैसों को कई जगहों पर निवेश भी किया है.
बताते चलें कि बुधवार को ED कोर्ट में विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा के समक्ष निलंबित आईएएस पूजा सिंघल उपस्थित हुईं. इस सुनवाई के दौरान पूजा ने अतिरिक्त समय की याचना की जिसे विशेष अदालत ने ठुकरा दिया. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई की तारीख यानि गुरुवार को पुन: सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है. बता दें कि पूजा सिंघल फिलहाल प्रोविजनल बेल पर हैं. उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तों के साथ दो महीने की जमानत दी है.