न्यूज11 भारत
रांचीः अवैध खनन, मनी लाउंड्रिंग मामले की आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल रांची व्यवहार न्यायालय के पीएमएलए कोर्ट में सशरीर हाजिर हुई. पीएमएलए कोर्ट के न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में आज अवैध खनन, मनरेगा घोटाले और मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोप गठन पर सुनवाई होनी थी.इस दौरान पूजा सिंघल के अधिवक्ता ने कोर्ट से आग्रह किया कि चार्जफ्रेम के बिंदु पर सुनवाई के लिए समय दिया जाये. इस आग्रह के बाद न्यायालय ने चार्जफ्रेम (आरोप गठन) के लिए सुनवाई की तिथि एक मार्च के लिए निर्धारित की है.
आपको बता दें, आठ फरवरी 2023 को मनी लाउंड्रिंग की आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने रांची के पीएमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने केस से जुड़े दस्तावेज मुहैया कराने की मांग की थी. उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी. पूजा सिंघल की ओर से अधिवक्ता स्नेह सिंह ने पक्ष रखा. पूजा सिंघल फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के बाद न्यायिक दो महीने से हिरासत से बाहर हैं.
दो महीने के अंतरिम जमानत पर है सिंघल
बता दें, पूजा सिंघल को कोर्ट ने 11 फरवरी को 2 महीने के लिए अंतरिम जमा दे दी है इससे पहले 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई की थी. जानकारी के लिए बता दें, पूजा सिंघल ने अपनी बेटी के स्वास्थ्य का हवाला देकर कोर्ट से जमानत याचिका दाखिल की थी जिसके बाद जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की ओर से 3 जनवरी को 1 महीने की अंतरिम जमानत दी गई थी. वहीं जमानत अवधि खत्म होने के बाद सिंघल ने 4 फरवरी को कोर्ट के समक्ष सरेंडर किया था.