पहली बार 11 मई 2022 को हुई थी गिरफ्तार, 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से मिली थी सशर्त जमानत
न्यूज11 भारत
रांचीः निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने शनिवार को ईडी की विशेष अदालत में सरेंडर कर दिया. जिसके बाद जस्टिस पीके शर्मा की अदालत ने उन्हें 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया. बता दें. पूजा सिंघल मनरेगा घोटाले और मनी लाउंड्रिंग मामले की आरोपी हैं. उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने तीन जनवरी 2023 को एक महीने के लिए सशर्त जमानत दी थी. 6 फरवरी को इनका जमानत अवधि समाप्त हो रही थी. इससे पहले 4 फरवरी को पूजा सिंघल ने ईडी कोर्ट में सरेंडर कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेटी की मेडिकल ग्राउंड के आधार पर अंतरिम जमानत दी थी. पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था. सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की अदालत ने यह फैसला सुनाया था.
बता दें, ईडी की विशेष अदालत में गुरुवार (दो फरवरी) को पूजा सिंघल फिजिकली प्रेजेंट हुई थी. अदालत ने मनरेगा घोटाला मामले में सिंघल समेत उनके चार्टर्ड एकाउंटेंट सुमन कुमार सिंह, कनीय अभियंता रहे राम विनोद सिन्हा की उपस्थिति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये की थी. गुरुवार को मनरेगा घोटाले के आरोपी अभियंता शशि प्रकाश ने सरेंडर किया था, जिसके बाद प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने उन्हें 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया था.
आपको बता दें, खूंटी जिले में हुए मनरेगा घोटाला मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के अलावा उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन कुमार सिंह, कनीय अभियंता राम विनोद सिन्हा, अभियंता शशि प्रकाश, अभियंता राजेंद्र जैन समेत सात आरोपी बनाये गये हैं. इस मामले पर कोर्ट में ईडी की तरफ से चार्जशीट भी फाइल कर दी गयी है. अब मामले का ट्रायल भी शुरू हो गया है.