न्यूज11 भारत
रांचीः मनरेगा घोटाले की आरोपी झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है शुक्रवार (10 फरवरी) को सुप्रीम कोर्ट में पूजा सिंघल के जमानत मामले की सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने पूजा सिंघल को एक महीने के लिए अंतरिम जमानत की मियाद फिर से बढ़ा दी.
आपको बते दें, इससे पहले जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को एक माह की अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि मुकदमे की सुनवाई को छोड़ कर पूजा सिंघल झारखंड नहीं जायेंगी. कोर्ट ने कहा था कि पूजा सिंघल गवाहों से संपर्क नहीं करेंगी. और वह दिल्ली में ही रहेंगी. वहीं, मियाद खत्म होने के बाद पूजा सिंघल ने 4 फरवरी को रांची के ईडी कोर्ट में सरेंडर किया था और यहां से उन्हें वापस जेल भेज दिया गया था. पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने पूजा की बेटी के स्वास्थ्य को देखते हुए दी उसे अंतरिम जमानत दी थी, ताकि इस दौरान वह उसके साथ रहकर उसकी देखभाल कर सकें.
वहीं, आज यानी 10 फरवरी को फिर से सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल की बेटी के स्वास्थ्य को देखते हुए फिर से 1 महीने के लिए अंतरिम जमानत दी है. अपनी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को दिल्ली छोड़ कर बाहर जाने की इजाजत नहीं दी है. साथ ही गवाहों न संपर्क नहीं करने की बात कही है.