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रांचीः सवा दो लाख से अधिक राज्य कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए सरकार को एफिडेविट देना होगा. पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने और एफिडेविट जमा करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2022 तय की गयी है. वित्त सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी विभागों के प्रमुख और जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा है. पत्र में यह कहा गया है. कि एक दिसंबर 2004 और उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मियों को विकल्प चुनना ही पड़ेगा. फिलहाल इन्हें अंशदायी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है. सभी कर्मियों को शपथ पत्र के आधार पर नयी पेंशन योजना में बने रहने या पुरानी पेंशन योजना का चयन करने के लिए विकल्प चुनना होगा. सभी विभागाध्यक्षों से कहा है कि वे पूर्व में जारी वित्त विभाग के 16 सितंबर के आदेश के आधार पर सितंबर 2022 और अक्तूबर 2022 के वेतन भुगतान में से एनपीओस और जीपीएफ की कटौती करनी है.
नहीं हुआ नवंबर और दिसंबर 2022 का वेतन भुगतान
बता दें, एक दिसंबर 2004 से लेकर 31 अगस्त तक नियुक्त कर्मियों का नवंबर और दिसंबर 2022 का वेतन भुगतान नहीं हुआ है. वित्त सचिव ने कहा है कि नवंबर और दिसंबर 2022 का भुगतान विकल्प चुनने के बाद ही होगा. वैसे कर्मचारी जो पुरानी पेंशन योजना पर आधारित हैं, उनके द्वारा सभी प्रक्रिया पूरा करने के बाद जीपीएफ संख्या आवंटित कर दी गयी है. उनका वेतन भुगतान जीपीएफ संख्या आवंटित होने के बाद होगा. जो अंशदायी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम में जाना चाहते हैं, उनका वेतन भुगतान अंशदायी पेंशन योजना की कटौती के बाद किया जायेगा.