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रांचीः मनी लाउंड्रिंग, अवैध खनन और ट्रांसपोर्टेशन मामले के आरोपी कारोबारी पंकज मिश्रा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है. ईडी की रांची में अवस्थित विशेष अदालत ने पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने 22 नवंबर को याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था. साहेबगंज जिले में अवैध पत्थर खनन, मनी लाउंड्रिंग और ट्रांसपोर्टेशन के आरोप में पंकज मिश्रा ईडी की हिरासत में हैं. 17 अक्तूबर को पंकज मिश्रा ने ईडी की विशेष अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी. 19 जुलाई से पंकज मिश्रा हिरासत में हैं.
फिलहाल अभी वे रिम्स के कॉटेज में सजायाफ्ता कैदी के रूप में सजा काट रहे हैं. पंकज मिश्रा पर एक अरब से अधिक की मनी लाउंड्रिंग और चल अचल संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. इस मामले पर ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया जा चुका है. दो हजार पन्नों के चार्जशीट में साहेबगंज जिले में अवैध खनन के जरिये करोड़ों रुपये अर्जित करने का आरोप दाखिल किया गया है.