न्यूज11 भारत
रांची: 10 जून को रांची में हुई उपद्रव की घटना के बाद रांची के 12 थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू की गई थी. मगर रविवार से 6 थाना क्षेत्र में ही अब धारा 144 लागू रहेगी. हिंदपीढ़ी, कोतवाली, चुटिया, डेली मार्केट, डोरंडा और लोअर बाजार थाना क्षेत्र में दोपहर 1:00 बजे से लेकर 5:00 बजे तक हीं दुकानें खुली रहेंगी. रविवार को समाहरणालय में डीसी छवि रंजन ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इस अवधि में लोग घर से निकलकर खरीदारी कर सकते हैं. इसके बाद दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी. डीसी और एसएसपी की संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में डीसी ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि घटना के संबंध में उन्होंने बताया कि उन्मादी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो भी जरूरत थी वह किया गया. जिसे स्थानों से भी फोर्स मंगाए गए हैं हंगामे में काबू पाने के बाद पहली सुजाता चौक से लेकर अगर चक्का चौक के 500 मीटर तक निषेधाज्ञा लागू की गई थी जिसे बाद में संशोधित करते हुए भारत थाना क्षेत्र में लागू किया गया था साथ ही शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया था जो आज शुरू हो गई.
साक्ष्य का आधार पर ही होगी कार्रवाई
एसएसपी सुरेंद्र झा ने बताया कि अभी तक 25 एफआईआर दर्ज की गई है. सीसीटीवी फुटेज के जरिए लोगों को चिन्हित कियाा जा रहा है और सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी जा रही है. ऑडियो और वीडियो की जांच हो रही है. एसएसपी ने कहा कि साक्ष्य के आधार पर ही कोई कार्रवाई होगी.
दूसरे राज्य की घटना से नहीं की जा सकती तुलना
एसएसपी ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि दूसरे राज्य की घटना से तुलना नहीं की जा सकती है. सभी साक्ष्य के आधार पर ऑफिशियल रूप से कुछ कहा जा सकता है. उन्होंने दिलासा दिलाया कि जो भी आरोपी है बख्शे नहीं जाएंगे. निर्दोष पर कोई कार्यवाही नहीं होगी.