झारखंडPosted at: सितम्बर 01, 2022 घूसखोर कर्मचारी सचिंद्र महतो को सुनायी गयी चार साल की सजा
न्यूज11, भारत
रांची: 2500 घूस लेने के आरोपी कर्मचारी सचिंद्र महतो को 4 साल की सजा सुनायी गयी. कर्मचारी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना. जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन महीने का अतिरिक्त सजा देने का आदेश दिया गया है. निगरानी के विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया है. सचिंद्र महतो रांची उपायुक्त अभिलेखागार कार्यालय में कर्मचारी है. खतियान बनाने के एवज में रामकिशन महतो से 3000 रुपया की मांग की थी. इसकी शिकायत 18 सितंबर 2014 को एसीबी से किया था. 22 सितंबर 2014 को 2500 घूस लेते एसीबी ने सचिंद्र महतो को किया था गिरफ्तार. अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों की कराई थी गवाही. गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनायी गयी थी.