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रांची: झारखंड के 13 अनुसूचित जिलों में जिला स्तरीय पदों पर स्थानीय लोगों की नियुक्ति का नियम समाप्त हो गया है. इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से नया संकल्प जारी किया गया. साथ ही नियुक्ति से संबंधित विज्ञापनों को भी रद्द कर दिया गया है. वहीं नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन नए संकल्प के तहत जारी करने का निर्णय लिया गया है. नए संकल्प के पूर्व 13 अनुसूचित जिलों में होनेवाली नियुक्तियों में जिले के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के तहत नियुक्त किया जाता था. सरकार द्वारा जारी नए संकल्प के अनुसार नियुक्ति से संबंधित पूर्व के नियमों को समाप्त कर दिया गया है. कार्मिक विभाग ने बताया है कि राज्य हित में रिक्त सरकारी पदों पर नियुक्ति सुगमता पूर्वक करने के लिए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है.
झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में नया संपकल्प जारी किया है. पूर्व में सरकार की ओर से जारी 2016 के संकल्प और 2018 में जारी संशोधित संकल्प को वापस ले लिया है. कार्मिक सचिव वंदना दादेल के हस्ताक्षर से बुधवार को इस संबंध में संकल्प जारी किया गया है. विभाग ने कहा है कि जिला स्तर के समूह ख अराजपत्रित, समूह ग और समूह घ पदों पर नियुक्तियों में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी कार्मिक के संकल्प को तत्काल प्रभाव से आहरित (वापस) किया जाता है. नये संकल्प में कहा गया है कि कार्मिक विभाग द्वारा 4 जुलाई 2016 को जारी अधिसूचना और 1 जून 2018 को जारी संकल्प में जहां भी वर्ग तीन एवं वर्ग चार अथवा तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी शब्द का प्रयोग किया गया है , वहां पर समूह ख के अराजपत्रित तथा समूह ग और समूह घ में प्रतिस्थापित किया जाए.
नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन को भी किया गया रद्द
कार्मिक विभाग द्वारा जारी नए संकल्प में बताया गया है कि समूह ख राजपत्रित, समूह ग और समूह घ के पदों पर नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित सभी विज्ञापन, जो कार्मिक विभाग के पूर्व के संकल्प के आलोक में जारी किये गये थे और उनमें नियुक्ति पत्र जारी नहीं किये गये हैं, उन्हें रद्द कर दिया गया है. अब नये सिरे से विज्ञापन जारी कर कार्रवाई की जायेगी. राज्य सरकार ने सोनी कुमारी बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले उच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये फैसले के आलोक में संकल्प जारी किया है.
सरकार ने एक दशक के लिए व्यवस्था का किया था प्रावधान
सरकार द्वारा 13 अनुसूचित जिलों में नियुक्ति से संबंधित व्सवस्था एक दशक के लिए किया गया था. पहले के संकल्प में यह प्रावधान था कि 13 अनुसूचित जिलों साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी यूपी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के स्थानीय निवासी ही संबंधित जिलों के विभिन्न विभागों की जिला संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति के पात्र होंगे. नये संकल्प के अनुसार, यह व्यवस्था समाप्त हो गयी है.