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रांची: कोरोना महामारी के कारण सरकार ने लॉकडाउन किया था. इस दौरान बसों का परिचालन बंद था. जबकि, टैक्स का मीटर चालू था. वाहन मालिकों की फरियाद पर राज्य सरकार ने गौर करते हुए उक्त अवधि के दौरान टैक्स माफी के लिए परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी की थी. करीब एक माह का समय दिया गया था. इस अवधि में रांची जिला के बस मालिकों के द्वारा 2226 आवेदन विभाग में जमा किए गए. इन आवेदनों में 1283 आवेदन स्वीकृत कर लिए गए. जबकि, 943 आवेदन रिजेक्ट किए गए. बताया जा रहा है कि रिजेक्ट किए जाने वाले आवेदनों में गलत वाहन नंबर समेत अन्य त्रुटियां थी.
14 अगस्त की शाम तक लिए गए आवेदन
टैक्स माफी को लेकर 14 अगस्त की शाम तक 2226 आवेदन आए हैं. डीटीओ प्रवीण प्रकाश के अनुसार झारखंड में निबंधित इंटर स्टेट बसों का कोरोना काल के दौरान 26 मई-2021 से 31 जुलाई-2021 तक की अवधि का टैक्स माफ किया गया है. वहीं, इंटर डिस्ट्रिक्ट बसों की 26 मई 2021 से एक जुलाई 2021 तक यानी कुल 37 दिनों के टैक्स माफ सरकार ने किया है. उन्होंने यह भी बताया कि 15 नवंबर 2000 के बाद झारखंड में रजिस्टर्ड सभी वैसे व्यावसायिक वाहन जो टैक्स डिफॉल्टर हैं, उन पर लगे पेनाल्टी को भी एकमुश्त माफ करने की सरकार ने योजना बनाई है.
स्कूली बसों का 10 माह का टैक्स माफ
कोरोना महामारी के कारण रांची सहित देश भर के स्कूल बंद थे. ऑनलाइन क्लास चल रही थी. ऐसे में स्कूली बसों का परिचालन भी लंबे समय तक बंद था. इसको लेकर राज्य सरकार ने एक अप्रैल-2021 से तीन फरवरी-2022 तक की अवधि यानी कुल 308 दिनों का टैक्स माफ किया है. स्कूल बसों को टैक्स माफी के लिए संबंधित स्कूल के प्राचार्य के माध्यम से शपथ पत्र देना था. जो वाहन मालिक 24 मार्च- 2020 से लागू लॉकडाउन अवधि तक जिन स्कूली बसों के लिए टैक्स माफी का लाभ नहीं ले पाए थे उन्हें भी योजना का लाभ मिला है. इसके अलावा सरकारी वाहनों को भी इस योजना में शामिल किया गया है.