रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में अनलॉक को लेकर बड़ा एलान किया गया है. बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य के सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए खोला जाएगा. बड़े धार्मिक स्थलों में एक घंटे में सौ लोग शामिल हो सकेंगे. छोटे धार्मिक स्थलों में मात्र 50 लोग शामिल हो सकेंगे. इसके साथ ही एक अन्य बड़ी घोषणा सरकार के द्वारा की गयी है. स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक की पढाई नहीं होगी. कक्षा 6 से ऊपर के छात्र ही स्कूल आ सकेंगे. उनकी पढाई ऑफलाइन मोड पर स्कूलों में होगी. राज्य के सभी कॉलेज अब पूर्व की भांति संचालित हो सकेगी. बार एवं रेस्टोरेंट अब रात के 11 बजे तक खुले रहेंगे. इस दौरान सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है. मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य है.
आपदा प्रबंधन की बैठक में लिए गये महत्वपूर्ण फैसले:
किन चीजों में मिली छुट
1. दुर्गा पूजा का आयोजन होगा मगर मेला नहीं लगेगा
2. पूजा पंडाल में प्रतिमा की उचाई 5 फीट होगी
3. पंडाल में प्रसाद का वितरण नहीं होगा
4. रविवार को भी खुले रहेंगे मार्केट
5. पूजा के दौरान मंत्रोचाप पर बजाया जा सकेगा लाउडस्पीकर
6. स्कूलों में कक्षा 5 तक की पढाई रहेगी बंद, ऑनलाइन होगी पढाई
7. कोरोना प्रोटोकॉल के तहत संचालित होगी सारी कक्षाएं
8. सुबह 8 बजे से 12 बजे तक ही चलेंगी कक्षाएं
किन चीजों पर रहेगी रोक:
1. बिना मास्क सार्वजनिक स्थलों पर जाने की पाबंदी
2. किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य
3. मंदिर परिसर व पूजा पंडाल में 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के प्रवेश पर रोक
धार्मिक स्थल के विशेष
- सभी धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई.
- धार्मिक स्थल पर संचालन से सभी संबंधित व्यक्ति जैसे पुजारी, पांडा, इमाम, पादरी इत्यादि का कम से कम एक टीका लेना अनिवार्य होगा.
- जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित धार्मिक स्थल जैसे देवघर स्थित बाबा धाम मंदिर इत्यादि में ई पास के माध्यम से अधिकतम 100 व्यक्ति एक घंटे में प्रवेश कर सकेंगे.
- धार्मिक स्थल पर स्थान की 50% क्षमता में एकत्रित होने की अनुमति दी गई.
- 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी.
- सामाजिक दूरी बनाना अनिवार्य होगा.
- बिना मास्क के प्रवेश नहीं होगा.
- लगातार मास्क लगाना होगा.
दुर्गा पूजा के लिए विशेष
- दुर्गा पूजा पंडाल के निर्माण की अनुमति दी गई.
- पंडाल में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी.
- पंडाल में एक समय में क्षमता का 50% या 25 से अधिक व्यक्ति ( जो कम हो) के एकत्रित होने पर रोक रहेगी.
- मेला आयोजन प्रतिबंधित रहेगा.
- मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 5 फीट होगी.
- कोई तोरण या स्वागत द्वार नहीं बनेगा.
- पंडाल किसी थीम पर आधारित नहीं होगा.
- पंडाल तीन तरफ़ से घेरा जाएगा.
- भोग वितरण नहीं किया जाएगा.
- पूजा समिति द्वारा आमंत्रण पत्र नहीं वितरित किया जाएगा.
- आवश्यक रोशनी को छोड़ कर आकर्षक रोशनी प्रतिबंधित होगी.
- संस्कृतिक कार्यक्रम जैसे गरबा, डांडिया इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे.
- 18 वर्ष से कम के व्यक्ति का प्रवेश अपेक्षित नहीं है.
- खाने पीने की कोई दुकान या ठेला आसपास नहीं लगेगा.
- विसर्जन जुलूस नहीं निकलेगा.
- जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थान पर विसर्जन किया जाएगा.
- पंडाल में किसी भी समय कोई व्यक्ति बिना मास्क के नहीं होगा.
- ढाक की अनुमति होगी.
स्कूल-कॉलेज के लिए विशेष
- कॉलेज में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के सभी वर्ष की ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दी गई.
- स्कूल में 6 से 8 तक ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दी गई.
- सभी खेल कूद की गतिविधियों की बगैर दर्शक के आयोजन की अनुमति दी गई.
- बार और रेस्तरां को 11 बजे रात तक खोलने की अनुमति दी गई.