NEWS11 स्पेशलPosted at: जून 22, 2022 पलामु डीडीसी मेघा भारद्वाज को झारखंड हाईकोर्ट से राहत
विभागीय कार्रवाई और 25 हज़ार जुर्माने के आदेश को को किया निरस्त
न्यूज़11 भारत
रांची: पलामु डीडीसी मेघा भारद्वाज की रिट याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. इस मामले की सुनवाई न्यायधीश एस एन पाठक की अदालत में हुई. प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि मेघा भारद्वाज तत्कालीन रूप से गिरीडीह के अंचलअधिकारी के रूप में पदस्थापित थीं, तब वही के निवासी आलोक रंजन के द्वारा सूचना मांगी गयी थी. वही सूचना उपलब्ध नहीं कराने को लेकर आयोग ने 25 हज़ार फ़ाइन और विभागीय कारवाई का निर्देश दिया था. जबकि वह सूचना की मांग 2016 में की गयी थी. वही मेघा भारद्वाज ने 2018 में जोईनिंग की थी. अदालत ने जवाब पर संतुष्टि जताते हुए आयोग का आदेश को निरस्त किया है.
उक्त आदेश के ख़िलाफ़ मेघा भारद्वाज द्वारा हाईकोर्ट में रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी. मेघा भारद्वाज वर्तमान में DDC पलामू के पद पर पदस्थापित हैं. राधा कृष्ण गुप्ता और पिंकी साव ने न्यायालय के समक्ष मेघा भारद्वाज का पक्ष रखते बताया कि राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश में बहुत सी त्रुटियां है. मांगी गई सूचना समय से उपलब्ध करा दिया गया था.