न्यूज11 भारत
रांचीः 2000 रुपये के नोट को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत बंद करने का फैसला लिया है. इसके तहत 2000 को नोटों को आरबीआई ने धीरे-धीरे बाजार से वापस लेना शुरू भी कर दिया है. बात करें सरकारी आंकडों की तो, अबतक करीब 3.62 लाख करोड़ रुपए के 2000 के नोट सर्कुलेशन में है. लेकिन इस बीच ट्रांजेक्शन काफी कम हो रहा है. आपको बता दें, बैंक समय-समय पर 'क्लीन नोट पॉलिसी' के तहत ऐसे कदम उठाता रहता है.
4 महीने का वक्त हैं आराम से बदलें नोट- गवर्नर
आरबीआई द्वारा 2000 रुपए के नोटों को बैंक में वापस लेने के फैसले के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि बैंक 2000 के नोटों को बदलने के लिए तैयार है सभी तरह की जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश बैंकों को दे दिए गए है. उन्होंने कहा कि चार महीने का वक्त है आराम से नोट बदलें, इसमें हड़बड़ी ना दिखाएं.
'क्लीन नोट पॉलिसी' का पालन करता आ रहा RBI
बता दें, आरबीआई गवर्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जिसमें उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक के मुद्रा प्रबंधन संचालन का यह एक हिस्सा है. रिजर्व बैंक काफी लंबे समय से एक स्वच्छ नोट नीति यानी 'क्लीन नोट पॉलिसी' का पालन करता आ रहा है. और एक विशेष श्रृंखला के नोटों को समय-समय पर वापस लेता है इसके साथ ही नए नोट भी जारी करता है. उन्होंने कहा कि हम 2000 रुपये के नोटों को संचलन से वापस ले रहे हैं लेकिन वे कानूनी निविदा के रूप में जारी हैं. इस बीच जब शक्तिकांत दास से यह पूछा गया कि 30 सितंबर के बाद 2000 नोटों का क्या होगा..इसपर उन्होंने कहा कि ऐका कुछ भी हमने नहीं कहा है कि 2000 रूपए के नोटों का 30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर नहीं रहेंगे. उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के दौरान आने वाली मुश्किलों को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है.
30 सितंबर के अंदर मैक्सिमम नोट वापस आ जाएंगे- गवर्नर
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 30 सितंबर के अंदर 2000 रुपये के मैक्सिमम नोट वापस आने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि अगर उसके बाद भी बाजारों में 2000 रुपए के नोट रह जाते है तो उसे लेकर आगे बताया जाएगा. आगे गवर्नर ने कहा कि 30 सितंबर 2023 तक की तिथि इसलिए तय की गई है ताकि लोग गंभीरता लें वर्ना यह एक अंतहीन प्रक्रिया बन जाती.
2000 रुपए एक्सचेंज कराने की लिमिट 20,000 रुपये
बैंकों में 2000 रुपये के नोटों की एक्सचेंज कराने की लिमिट 20,000 रुपये है. इसकी जानकारी भी उन्होंने पीसी में दी. उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपये का नोट जमा करना चाहता है, तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं है.