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रांची: जेल में रहकर मनी लॉड्रिंग के आरोपी पंकज मिश्रा को वो सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर ईडी ने बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर को समन जारी कर कार्यालय में हाजिर होने का निदेश दिया था.
साथ ही ईडी ने जेल के सीसीटीवी फुटेज की मांग की थी जिसके विरूद्ध जेल प्रसाशन ने इडी की इस मांग को पीएमएलए कोर्ट में चुनौती दी है. बता दें इस मामले को लेकर इडी ने समन जारी कर अख्तर को सात मार्च को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया था. इधर पहले ही जेल प्रशासन और इडी के बीच जेल के सीसीटीवी फुटेज की मांग को लेकर कानूनी विवाद चल रहा है.
वहीं इडी को इस बात की सूचना है कि मनी लाँड्रिंग के आरोपी पंकज मिश्रा जेल में रह कर फोन सहित अन्य सुविधाओं का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं. इस सूचना के बाद इडी ने जेल प्रशासन से सीसीटीवी फुटेज मांगी थी. वहीं इडी की इस मांग को जेल प्रशासन ने पीएमएलए कोर्ट में चुनौती दी.
इसके लिए जेल प्रशसाशन ने यह दलील पेश की कि सीसीटीवी फुटेज देने से जेल की सुरक्षा को खतरा हो सकता है. साथ ही यह मामला कैदियों की नीजता से संबंधित है. कोर्ट में इडी की ओर से यह कहा गया कि अभियुक्तों की गतिविधियों की जांच के लिए फुटेज की जरूरत है. सुनवाई के बाद पीएमएलए कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज इडी को सौंपने का आदेश दिया.
परंतु जेल प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज इडी को सौंपने के बदले पीएमएलए कोर्ट के आदेश को हाइकोर्ट में चुनौती दी है. इसके बाद ईडी ने समन जारी कर बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर से मंगलवार को पूछताछ होगी.