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रांची : झारखंड में डिप्टी कलेक्टर से SDO के पद पर प्रमोशन की अनुशंसा के बाद भी आदेश जारी नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस डॉ S.N पाठक की अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि अगर 20 दिसंबर से पहले प्रमोशन के आदेश पर लगी रोक हटायी नहीं गई, तो मुख्य सचिव को अदालत में हाजिर होना होगा.
बता दें कि सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि राज्य में प्रमोशन पर लगी रोक को वापस ली जा रही है और जल्द ही इसका आदेश भी जारी किया जाएगा. इस पर अदालत ने कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान आपने ऐसा ही कहा था, लेकिन अभी तक कोई आदेश पारित नहीं हुआ है. इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि सरकार इस मामले में लगी रोक को कभी भी वापस ले सकती है. इस संबंध में राजकिशोर प्रसाद एवं 19 अन्य लोगों ने भी याचिका दायर की.
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