न्यूज11 भारत
रांचीः रांची नगर निगम के अनुमति के बिना मॉल्स, प्रतिष्ठानों, निजी भवनों में साईन बोर्ड और विज्ञापन पट्ट लगाने वालों से निगम जुर्माना वसूलेगा. इस संबंध में निगम ने अखबारों में आम सूचना भी जारी कर दी है. आम सूचना में कहा गया है कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 172 एवं 173 के तहत संबंधित भवन पर प्रतिष्ठान का नाम एवं कार्यकलाप के विवरण को छोड़कर किसी वस्तू से संबंधित विज्ञापन लगाने पर, साथ ही मोबाइल वैन प्रचार प्रसार के लिए नगर निगम की अनुमति लेना अनिवार्य है.
बिना अनुमति किसी तरह का साईन बोर्ड, साईनेज, विज्ञापन लगाना नगरपालिका अधिनियम एवं विज्ञापन नियमावली का उल्लंघन है. निगम का कहना है कि सात दिनों के अंदर निगम की वेबसाइट www.rmchams.com में ऑनलाइन आवेदन देकर अनुमति प्राप्त कर लें. अनुमति नहीं लेने वालों के खिलाफ निगम एक सप्ताह बाद कार्रवाई शुरू करेगा. विज्ञानप पट्ट को हटया जाएगा. साथ जुर्माना वसूलेगा.