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झारखंड


1 सितंबर से होटल-लॉज वालों का कचरा नहीं उठाएगा रांची निगम! जानें पूरा मामला

संचालकों को खुद करना होगा डिस्पोज
1 सितंबर से होटल-लॉज वालों का कचरा नहीं उठाएगा रांची निगम! जानें पूरा मामला
न्यूज11 भारत




रांचीः नगर निगम अब शहर के होटल, लॉज, हॉस्टल, रेस्टोरेंट, क्लब और बैंक्वेट हॉल समेत ऐसे सभी स्थान जहां रोजाना खूब कचरा निकलता है वहां से कचरे का उठाव नहीं करेगा. ऐसे में संचालकों को खुद से ही कैंपस में वेस्ट डिस्पोजल की व्यवस्था करनी पड़ेगी. दरअसल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लागू करने के लिए नगर निगम ने नई तैयारी की है. इसके तहत अब किसी संस्थान या मार्केट से रोजाना 50 किलो से अधिक कूड़ा निकलेगा तो संबंधित संस्थान प्रबंधन को ही उसके डिस्पोजल की व्यवस्था करनी होगी. इसको लेकर रांची नगर निगम के उप नगर आयुक्त ने निर्देश जारी कर दिया है. सभी से कहा गया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे सभी स्थान, होटल, लॉज, हॉस्टल, रेस्टोरेंट, क्लब, बैंक्वेट हॉल इत्यादि जहां प्रति दिन 50 किलोग्राम से अधिक ठोस अपशिष्ट का उत्सर्जन किया जाता है, उन्हें अपने गीले (जैव विखंडनीय) कचरे का निष्पादन स्वयं करना है. उन्होंने कहा कि 13.12.2021  को ही सभी संस्थानों से कहा गया है कि प्रति दिन 50 किलोग्राम से अधिक ठोस अपशिष्ट का उत्सर्जन किया जाता है उसको दिनांक 31.12.2021 तक अपने गीले कचरे (जैव विखड़नीय) का स्वयं प्रसंस्करण (कंपोस्टींग, बायोगैस इत्यादि के द्वारा) प्रारंभ करते हुए निष्पादन करना सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया था.





 

संस्थानों को दी गई अंतिम चेतावनी

 

नगर निगम ने कहा है कि उक्त आदेश के बावजूद किसी भी संस्थान, होटल, लॉज, हॉस्टल, रेस्टोरेंट, क्लब और बैंक्वेट हॉल इत्यादि द्वारा इस संदर्भ में रूचि नही ली जा रही है. अतः अंतिम चेतावनी देते हुए सभी को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 31.08.2022 तक अपने गीले (जैव विखड़नीय) कचरे का स्वयं प्रसंस्करण (कंपोस्टींग, बायोगैस इत्यादि के द्वारा) प्रारंभ करते हुए निष्पादन करना सुनिश्चित करें. ऐसा नहीं करने पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 एवं झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दंड अधिरोपित किया जाएगा. 




सिर्फ सूखे कचरे का होगा उठाव

 

निगम ने ऐसे सभी संस्थान जहां प्रतिदिन 50 किलो से अधिक गीला कचरा निकलता है उससे कहा है कि कि 31 अगस्त तक इसके निष्पादन की व्यवस्था कर लें. इसके बाद 01.09.2022 से रांची नगर निगम द्वारा उक्त प्रतिष्ठान से केवल सूखे (अजैव विखंडनीय) कचरे जैसे बोतल, कार्डबोर्ड, कागज, प्लास्टिक, मेटल इत्यादि का ही उठाव करेगा. इस संदर्भ में आवश्यक जानकारी के लिए सिटी मैनेजर संदीप कुमार के मोबाइल नं.-8521440775 से संपर्क किया जा सकता है.

 
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