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युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी आरक्षित पुलिस राउत सिंकू को रांची सिविल कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है, साथ ही कोर्ट ने 15000 का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर जुर्माना नहीं दिया जाएगा तो 1 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. आपको बता दें कि पीड़िता और उसकी सहेली के बयान के आधार पर अपर नयायुक्त अनिल कुमार पांडे की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.
क्या है मामला
मामला कांके थाना क्षेत्र से जुड़ा है जो साल 2019 का है. पीड़िता और आरोपी दोनों परिचित है और दोनों में अच्छी दोस्ती भी थी. जब पीड़िता को पता चला कि आरोपी राउत सिंकू किसी और से शादी कर लिया तो पीड़िता ने आरोपी से दूरी बना ली और रांची में रहकर बीएयू के विकास भवन में काम करने लगी, लेकिन आरोपी उसाका पीछा करता रहा, जब पीड़िता अपनी सहेली के साथ ड्यूटी से लौट रही थी तभी आरोपी ने उसको किडनैप किया और बलात्कार की घटना को अंजाम दिया. आरोपी गुमला जिला का है जो गुमला में ही आरक्षित के पद पर पदस्थापित था. वहीं, युवती भरनो की रहने वाली है जो बीएयू के विकास भवन में कार्यरत थी. आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज होते ही कांके पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तभी से आरोपी सलाखों के पीछे हैं.
इन धाराओं के तहत हुई सजा
आरोपी को आईपीसी की धारा 366 में 10 साल और 5 हजार का जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा. वहीं, आईपीसी की धारा 376डी में 20 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई है.