रांची: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साल 2019 में रांची में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान "जिनके नाम के आगे मोदी है, वह सभी चोर हैं" वाले बयान से जुड़े मामले में झारखंड हाई कोर्ट राहत दी है. बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को अगली सुनवाई तक विस्तार दे दिया है. जिससे राहुल गांधी को मिली राहत बरकरार है.
यह दिया था बयान
राहुल गांधी की तरफ से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर रॉय ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा.अगली सुनवाई के लिए सात दिसंबर की तिथि निर्धारित की गयी है.लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए राहुल गांधी रांची आए थे. जहां उन्होंने मोरहाबादी में अपने प्रचार भाषण में नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेते हुए कहा था कि जिनके नाम के आगे मोदी है, वह सभी चोर हैं.राहुल गांधी के इस आपत्तिजनक टिप्पणी पर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायत वाद दर्ज कराया था.
राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का मामला भी दर्ज है कराया
प्रदीप मोदी ने कहा था कि सारे मोदी को चोर कहना निंदनीय, कष्टकारी के साथ ही दिल को ठेस पहुंचाने वाला है. वहीं शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ 20 करोड़ रुपये के मानहानि का मामला भी दर्ज कराया है. बता दें कि राहुल गांधी को सभी मोदी चोर वाले बयान पर निचली अदालत ने समन जारी किया था. समन में राहुल गांधी को 22 फरवरी को अदालत में हाजिर होने का आदेश कोर्ट ने दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि राहुल गांधी खुद हाजिर हों या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं. जिसके खिलाफ राहुल गांधी झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. राहुल की ओर से दाखिल याचिका में समन को साथ ही मामले को खारिज करने की अपील की गई है.