रांची में कुल 42 साइलेंट जोन घोषित, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमावली 2000 के तहत हो रही कार्रवाई
न्यूज11 भारत
रांची: ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमावली 2000 के तहत राजधानी रांची में अगले 60 दिनों तक निषेधाज्ञा लागू किया गया है. निषेधाज्ञा का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी. जानकारी के मुताबिक, रांची शहर में 42 साइलेंट जोन घोषित किए गए है. यह सभी क्षेत्र हॉस्पिटल वाले है. इन हॉस्पिटल के आसपास 100 मीटर रेडियश को साइजेंट जोन में रखा गया है. ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने यह फैसला लिया है. जिसके तहत रांची के सिविल कोर्ट एवं हाई कोर्ट परिसर की 100 मीटर की दूरी के अंदर पड़ने वाले क्षेत्र को साइलेंट जोन घोषित किया गया है. इन क्षेत्रों में सुबह 6:00 बजे से रात के 10:00 बजे तक 50 डेसीबल आवाज निर्धारित की गई है. वहीं रात के 10:00 से सुबह 6:00 बजे तक 40 डेसीबल ध्वनि निर्धारित की है.
कॉन्सटेन्ट लिवेन्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, संत बरनाबास अस्पताल चर्च रोड, देवकमल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, मां रामप्यारी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, मोरहाबादी, श्री जगन्नाथ हॉस्पिटल एंड रिसर्च हॉस्पिटल, रेडियम रोड, ऑर्किड मेडिकल सेन्टर प्रा. लि., राम कृष्णा मिशन टी बी, सेनोटोरियम तुपुदाना, कांके जेनरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर प्रा. लि. कांके, आलम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बरियातु, रांची सेवेन एवेनटिस्ट हॉस्पिटल, बरियातु रांची, जसलोक अस्पताल, आईटीआई बस स्टैंड, डेहल रांची, रानी चिल्ड्रेन अस्पताल, करमटोली बरियातु रोड रांची, इम्पलाईज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन मॉडल हॉस्पिटल नामकुम, रांची इस्पात हॉस्पिटल, मेकॉन लि. डोरंडा, हिल व्यू हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, गुरुनानक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, स्टेशन रोड, मेदांता अब्दुर रज्जाक अंसारी, मेमोरियल वीवर्स हॉस्पिटल, राज अस्पताल मेन रोड, नागरमल मोदी सेवा सदन, अपर बाजार, भगवान महावीर मेडिका सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, रिम्स, रिनपास कांके, सेंट्रल इंस्टिच्यूट ऑफ साइकेट्री, कांके एवं सेंट्रल कोल फिल्ड लि. हॉस्पिटल गांधीनगर रांची, अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल, ए सेन्टर फॉर मेडिकल साईन्स, सिटी ट्रस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर.
श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, निर्मला कॉलेज, योगदा सत्संग महाविद्यालय और बीआईटी मेसरा रांची परिसर को साइलेंट जोन घोषित किया गया है. इन क्षेत्रों में भी सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक 50 डेसीबल आवाज निर्धारित की गई है. वहीं रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक 40 डेसीबल ध्वनि निर्धारित की गई है. निर्धारित से ज्यादा डेसीबल ध्वनि पाए जाने पर कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है.
राजधानी के इन अस्पतालों के आस पास लागू हुआ निषेधाज्ञा: क्यूरी अब्दुर रज्जाक अंसारी कैंसर इंस्टीच्यूट, गुलमोहर हॉस्पिटल, हेल्थ प्वॉइन्ट हॉस्पिटल, लाईफ केयर हॉस्पिटल, मां राम प्यारी ऑर्थो हॉस्पिटल रिसर्च सेन्टर प्रा. लि., माना देवी लक्ष्मण मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर, नेत्रधाम हॉस्पिटल, प्रभावती हॉस्पिटल, रानी हॉस्पिटल, रिंची हॉस्पिटल, आरपीएस हॉस्पिटल, सिंहपुर नर्सिंग होम, दि पालम्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर एवं दि विनायका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर. सेन्टेविटा हॉस्पिटल फिरायालाल चौक.