न्यूज 11 भारत
रांचीः त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान 14 मई को होना है. इसके एक दिन पहले ही तमाड़, बुंडू, सोनाहातू और राहे में कुल 57 पंचायत में मतदान कराने के लिए रांची के मोरहाबादी मैदान से पोलिंग टीम (एक पीठासीन पदाधिकारी व तीन मतदान कर्मी) को रवाना किया जाएगा. पहले चरण में कुल 648 बूथ हैं. ऐसे में 648 पोलिंग टीम को रवाना किया जाएगा. इसके अलावा मजिस्ट्रेट को भी रवाना किया जाना है. इसको लेकर करीब 130 बसे और 100 छोटे चार पहिया वाहन की जरूरत होगी. इस बार जिला प्रशासन का प्रयास है कि स्कूली बसों को चुनावी ड्यूटी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाए. ऐसे में रांची जिला परिवहन कार्यालय में रजिस्टर्ड सभी वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अपने वाहन, ड्राइवर आदि का डिटेल रांची जिला प्रशासन के द्वार बनाए गए वाहन कोषांग को दें.
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)-सह- डीसी छवि रंजन ने इस संबंध में सभी व्यवसायिक वाहन मालिकों को नोटिस जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन, 2022 के लिए आपके वाहन की आवश्यकता है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 160 और 166 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आपके वाहन को अधियाचित करता हूं. सरकार द्वारा निर्धारित दर पर वाहन के लिए मुआवजा का भुगतान किया जाएगा. इस आदेश की अवहेलना करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 167 के तहत अभियोजन दायर किया जा सकता है. जिसकी अवधि 1 वर्ष तक सश्रम कारावास, अर्थ दंड या दोनों हो सकती है.
10 मई को 11 बजे सुबह तक जमा करना होगा डिटेल
सभी व्यवसायिक वाहन मालिक को निर्देश देते हुए डीसी ने कहा कि अपने वाहन से संबंधित विवरणी विहित प्रपत्र में वाहन कोषांग (समाहरणालय भवन स्थित B Block Room No-413 / मोराबादी मैदान) में अनिवार्य रुप से 10.05.2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक जमा करना सुनिश्चित करें, ताकि उक्त वाहनों को नियत तिथि के चुनाव कार्य में उपयोग में लाया जा सके.
वाहन मालिकों को यह देनी है जानकारी
डीसी की ओर से वाहन मालिकों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी को लेकर एक विहित प्रपत्र भी जारी किया गया. जिसके तहत वाहन मालिकों को अपने वाहन से संबंधित जानकारी देनी है. इसके तहत वाहन मालिक, एजेंसी व संस्था का नाम, मेल आईडी, वाहन का प्रकार, सीट की संख्या, वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या, चालक का नाम, चालक का मोबाइल नंबर, बैंक का नाम व पता, बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड देनी होगी. चुनाव कार्य में वाहन के उपयोग होने पर सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजा सीधे अकाउंट में ही दिया जाएगा.