न्यूज11 भारत
रांची : राजधानी में एक युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी आरक्षित पुलिस राउत सिंकू को रांची सिविल कोर्ट से 20 साल की सजा मिली है. साथ ही कोर्ट ने आरोपित जवान पर 15000 का जुर्माना भी लगाया है, जुर्माना नहीं देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. पीड़िता और उसके सहेली के बयान के आधार पर अपर न्यायायुक्त अनिल कुमार पांडे की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.
इसे भी पढ़ें, Murder का मोटिव नहीं पता तो दोषी को कैसे देंगे सजा : झारखंड हाईकोर्ट
जानकारी के मुकाबिक मामला साल 2019 का है, जो कांके थाना क्षेत्र से जुड़ा है. पीड़िता और आरोपी दोनों परिचित हैं और दोनों में अच्छी दोस्ती भी थी. जब पीड़िता को पता चला कि आरोपी राउत किस्कु ने शादी कर ली है तो उसने उससे दूरी बना ली और रांची में रहकर बीएयू के विकास भवन में आरक्षित के पद पर काम करने लगी. लेकिन आरोपी उसका पीछा करता रहा. एक दिन पीड़िता अपनी सहेली के साथ ड्यूटी से लौट रही थी तभी आरोपी जवान ने उसे किडनैप कर उसके साथ बलात्कार किया.