झारखंडPosted at: सितम्बर 29, 2022 पीएमएलए कोर्ट ने अधिवक्ता राजीव कुमार की जमानत याचिका की खारिज
31 जुलाई से हिरासत में हैं अधिवक्ता राजीव कुमार

19 अगस्त से न्यायिक हिरासत में लिये गये हैं राजीव कुमार
न्यूज11, भारत
रांची: झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार की जमानत याचिका पीएमएलए कोर्ट रांची ने खारिज कर दी है. गुरुवार को जमानत याचिका पर सुनवाई की गयी. अब उन्हें जेल में ही पर्व-त्योहार मनाना होगा. आज की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जवाब दाखिल किया. कोर्ट में आज दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी की गयी. अब जमानत पर फैसले का इंतजार हो रहा है कि पीएमएलए कोर्ट का क्या फैसला आयेगा. ईडी के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार ने बहस करते हुए जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया. वहीं अधिवक्ता राजीव कुमार का पक्ष रख रहे अधिवक्ता शम्भु अग्रवाल ने ईडी द्वारा लगाए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उनके मुवक्किल को जमानत दिये जाने का आग्रह कोर्ट से किया. 13 सितंबर को नियमित जमानत याचिका के लिए राजीव कुमार ने दाखिल की थी. ईडी ने इनके खिलाफ मनी लाउंड्रिंग का मामला दर्ज किया है. बताते चलें कि 31 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार की कोलकाता से 50 लाख रुपये नगदी के साथ गिरफ्तारी हुई थी. कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में दाखिल एक जनहित याचिका में राहत पहुंचाने के नाम पर अधिवक्ता ने पहले 10 करोड़ रुपये की मांग की थी, लेकिन बाद में एक करोड़ रुपये देने की बात तय हुई. पहली किस्त 50 लाख रुपये लेने के लिए ही राजीव कुमार कोलकाता आये थे. हेयर स्ट्रीट थाने में इसकी शिकायत के बाद अधिवक्ता राजीव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था. फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं.
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