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रांचीः राजधानी के लोगों को अब पेनाल्टी के साथ पीने के पानी का बिल देना होगा. नगर निगम की तरफ से इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गयी है. यानी अब महीने में पानी का वाटर यूसेज बिल अगर कोई उपभोक्ता नहीं देगा, तो दो माह से अधिक तक पानी के बिल का भुगतान नहीं करनेवालों को प्रति माह 1.5 फीसदी ब्याज दर के साथ भुगतान करना होगा. यह सब बातें अपर नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन ने कही है. रांची नगर निगम के अपर नगर आयुक्त को दो साल बाद इस बात का एहसास हुआ है कि लोगों ने पानी का बिल देना कम कर दिया है. जिनका वाटर मीटर खराब हो गया है, उनसे पिछले तीन माह के बिल का औसत शुल्क टैक्स के रूप में लिया जायेगा. छह माह तक बिल नहीं जमा करनेवालों का कनेक्शन काटने के साथ दोगुना बिल वसूला जायेगा. इन उपभोक्ताओं को दुबारा कनेक्शन लेना होगा. जीनके घर में वाटर मीटर नहीं लगा है, वे आइएसआइ प्रमाणित वाटर मीटर खरीद कर लगायें, ऐसा निगम के अधिकारियों ने आदेश दिया है.
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थर्ड पार्टी एजेंसी वसूलती है टैक्स, दो साल से एजेंसी के कर्मियों का नहीं था अता-पता
यह कोई पहली बार नहीं है. वैसे भी नगर निगम की तरफ से होल्डिंग और पानी का बिल वसूलने के लिए थर्ड पार्टी को जिम्मेवारी दी गयी है. एजेंसी के कर्मी पिछले दो सालों से नदारद हैं. अब रांची नगर निगम की तरफ से अधिसूचना जारी कर लोगों के घाव पर नमक छिड़कने का काम किया गया है. नगर निगम के फरमान के अनुसार व्यावसायिक, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के यहां अवैध कनेक्शन पाये जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा. घरेलू उपयोग तथा अवैध कनेक्शन पर चार हजार रुपये का जुर्माना लिया जायेगा.