न्यूज 11 भारत
रांची: फ्लैट देने के नाम पर अधूरी बिल्डिंग बनाकर भागने वाले बिल्डर के खिलाफ जिला प्रशासन ने नकेल कसना शुरू कर दिया है. कोर्ट के निर्देश के बाद कार्यपालक दंडाधिकारी सदर रांची-सह-नीलाम पत्र पदाधिकारी पवन कुमार की ओर से बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग अधिनियम 1914 की धारा 4 एवं 5 के तहत नोटिस जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि मेसर्स श्री नित्यानव निर्माण के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है. इसके तहत बकायदार के विरूद्ध नीलाम पत्र वाद दायर किया जा चुका है. देनदारों को उनके कार्यालय के पते मेसर्स श्री नित्यानव निर्माण, इन्प्रस्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड, लक्ष्मी टॉवर, नियर साधु मैदान, कोकर (लालपुर) में जाकर नोटिस के तामिला का प्रयास किया गया, मगर लक्ष्मी टॉवर में यह कार्यालय नहीं पाया गया, जिसके बाद सार्वजनिक नोटिस जारी की गई है.
तो जारी होगा वारंट
30 दिनों के अंदर बकाया राशि जमा कर समाहरणालय ब्लॉक-बी, कमरा नं0-208 में आकर सूचना देने का निर्देश दिया गया है. ऐसा नहीं करने पर आगे की कार्रवाई होगी. इस संबंध में मजिस्ट्रेट पवन कुमार ने बताया कि दिए गए समय में राशि नहीं देने पर वारंट भी जारी किया जाएगा. दरअसल, उक्त कंपनी के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज हुआ था. भुक्तभोगी द्वारा दर्ज किए गए मामले पर कोर्ट ने रिकवरी का आदेश दिया है, जिसके तहत जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई शुरू की गई है.
देनदारों के नाम और वसूली जाने वाली राशि
बिल्डर: राकेश कुमार सिंह, पिता-स्व0 सुखराम सिंह, पता-लक्ष्मी निवास, जेसी रोड, लालपुर और राजेश कुमार, पिता-श्याम नारायण प्रसाद, पता-16, शिवालया, साउथ ऑफिस पाड़ा, डोरंडा पर 31,80,000 (एक्तीस लाख अस्सी हजार), 2 प्रतिशत ब्याज से अधिक बैंक दर से देना होगा. साथ ही लिटिकेशन दर 50,000 रुपए और 3,40,000 रुपए दंड भी देना होगा.
भू-स्वामी: अमित कुमार सिंह, पिता-स्व0 जगदीश सिंह, पता-शिव मंदिर के पास, पारा टोली, नामकुम बाजार रांची को दंड के रूप में 1,60,000 रुपए जमा करना होगा.