हरि शर्मा/न्यूज11 भारत
रांची/डेस्क: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को 27 मार्च 2024 को सशरीर चाइबासा की एमपी एमएलए की विशेष अदालत में हाजिर होना होगा. एमपी- एमएलए विशेष अदालत के न्यायाधीश ऋषि कुमार की अदालत ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज करते हुए यह निर्देश दिया है. भारतीय जनता पार्टी को लेकर राहुल गांधी द्वारा 2018 में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, इसके बाद भाजपा के नेता प्रताप कटियार द्वारा चाईबासा कोर्ट में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में वाद दायर किया गया था. यह मामला रांची की एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था लेकिन चाईबासा में एमपी एमएलए कोर्ट शुरू हुआ तो कैसे को यहां ट्रांसफर कर दिया गया.
अधिवक्ता केशव प्रसाद ने बताया कि अप्रैल 2022 में चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था. जिस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तब 27 फरवरी 2024 को कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया. इसके बाद राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में आवेदन देकर सशरीर उपस्थित होने से छूट मांगी गई, लेकिन अदालत ने 14 मार्च 2024 को उनके आवेदन को खारिज करते हुए 27 मार्च को सशरीर उपस्थित होने का आदेश जारी किया है.