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रांची/डेस्कः पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले में एनआईए कोर्ट ने माओवादी राधेश्याम बड़ाईक को जमानत देने से इनकार कर दिया है. मामले में एनआईए की विशेष कोर्ट ने माओवादी राधेश्याम बड़ाईक की जमानत याचिका खारिज कर दी है. याचिका पर सुनवाई के दौरान एनआईए ने जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट से कहा कि अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और गवाहों को प्रभावित कर सकता है. ऐसे में जमानत की सुविधा नहीं दी जाए.
बता दें, मामले में माओवादी राधेश्याम बड़ाईक को एनआईए ने 7 जुलाई 2017 को गिरफ्तार किया था. इससे पहले 28 जून 2017 को एनआईए ने मामले को टेकओवर किया था. जानकारी के लिए आपको बता दें, साल 2008 के 9 जुलाई को बुंडू के एसएस हाई स्कूल में एक समारोह के दौरान रमेश सिंह मुंडा सहित चार लोगों की गोली मारकर हत्या की गई थी. हत्याकांड की जांच रांची पुलिस के अलावे सीआईडी भी कर चुकी है. इसमें नक्सली कुंदन पाहन समेत 15 आरोपी जेल में बंद है. वहीं मामल में राजा पीटर को दिसंबर 2023 में झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिला है.