न्यूज 11 भारत
रांचीः राजधानी में 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा. इसको लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची के न्यायायुक्त-सह-अध्यक्ष अरुण कुमार राय, डीसी सह -सह-उपाध्यक्ष छवि रंजन और एसएसपी-सह-सदस्य एसके झा ने सूचना जारी की है. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देश पर झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के संरक्षण में जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची द्वारा 11 दिसंबर को 10.30 बजे से कार्य की समाप्ति तक व्यवहार नयायालय रांची के परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा. संबंधित लोगों से कहा गया है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने मामलों को उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में सूचीबद्ध कराकर सस्ता एवं सुलभ न्याय प्राप्त करें.
इन मामलों का होगा निपटारा
उत्पाद अधिनियम के वाद, वन अधिनियम के वाद, चेक बाउंस से संबंधित वाद, अंतिम प्रपत्र से संबंधित वाद, विघुत अधिनियम के वाद, श्रम वाद एवं न्यूनतम मजदूरी के वाद, विवाहोत्तर प्रताड़ना के वाद, बैंक ऋण से संबंधित वाद, मोटरयान दुर्घटना मुआवजा से संबंधित वाद, भू-अधिग्रहण से संबंधित वाद, पारिवारिक वाद, छोटे आपराधिक वाद (माप-तौल, पुलिस अधिनियम एवं रेलवे न्यायालय से संबंधित वाद), राजस्व संबंधित मामले और सभी प्रकार के दीवानी एवं फौजदारी मामले.
कार्यालय पहुंचने के अलावा फोन पर भी ले सकते हैं जानकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत के पूर्व कॉन्सिलिएशन बैठक 01 से 10 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी. इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी कार्य दिवस के दिन 10.30 बजे पूर्वाह्न से कार्यावधि तक रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में उपस्थित होकर सचिव से ले सकते हैं. इसके अलावा फोन नंबर-0651-2223351, 9852361365, 9334941801 से भी संपर्क किया जा सकता है.