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रांची: पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को अतिरिक्त 1 साल कठोर कारावास की सजा भुगतना होगा. अपर न्यायुक्त दिनेश राय की कोर्ट ने आज यह फैसला सुनाया है. जानकारी के मुताबिक, यह मामला 5 दिसंबर 2017 का है जहां कांके थाना क्षेत्र के हुसिर में फरहत अंजुम की हत्या उनके पति सिकंदर अंसारी ने कर दिया था. जिसकी सूचना मिलने पर मृतिका के भाई ने आरोपी पति के खिलाफ 6 दिसंबर 2017 को कांके थाना में मामला कराया था. तब से आरोपी पति जेल में बंद है. ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर आरोपी पति को दोषी पाते हुए सजा सुनाया गया.
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