NEWS11 स्पेशलPosted at: नवम्बर 17, 2021 पोल पर बांधे गए तार 3 दिन में नहीं हटे तो यह कदम उठाएगा नगर निगम
बिना अनुमति के नहीं कर सकते इस्तेमाल
न्यूज़11 भारत
रांची: रांची नगर निगम क्षेत्र के डिवाइडर पर लगे बिजली पोल पर अब तार व अन्य सामग्री बंधे नजर नहीं आएंगे. क्योंकि, ऐसा करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई की तैयारी शुरू की है. इसके तहत उप नगर आयुक्त ने आम सूचना जारी की है. जिसमें कहा गया है कि विभिन्न कंपनियों/एजेंसिंयों के द्वारा विभिन्न प्रायोजन के लिए तार बांधा गया है. ऐसे सभी कंपनियों/एजेंसिंयों को निर्देश दिया जाता है कि 3 दिन के अंदर डिवाइडर के पोल पर लगे बिजली पोल पर से तार हटाना सुनिश्चित करें. ऐसा नहीं करने पर रांची नगर निगम के द्वारा बिजली पोल से तार को हटा दिया जाएगा.
बिना अनुमति के नहीं कर सकते इस्तेमाल
नियमानुसार सरकारी संपत्ति का बिना अनुमति इस्तेमाल करना पूरी तरह से अवैध है. पोल पर बिजली के तार के अलावा किसी भी तरह का केबल या विज्ञापन लगाना मना है. इसके बावजूद शहर के कई प्रमुख इलाकों के डिवाइडर पर स्थित पोल पर बिजली के तार के अलावा अन्य तार भी बंधे हुए नजर आते हैं.