रांची: झारखंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (झारेरा) ने बोकारो के एंबियंस सिटी डेवलपर्स को तय समय पर ग्राहक को फ्लैट नहीं देने पर उसे 22 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया है. झारेरा ने पैसे लौटाने के लिए बिल्डर को दो महीने का वक्त दिया है. गौरतलब है कि प्रोजेक्ट में देरी को लेकर झारेरा में काफी शिकायतें आ रही हैं. जिसपर लगातार सुनवाई जारी है. झारेरा के पदाधिकारी रंजीत कुमार चौधरी ने बताया कि अगर प्रोजेक्ट में देरी होती है, तो बिल्डर प्रोजेक्ट एक्सटेंशन के लिए आवेदन दे सकते हैं. हालांकि इसके लिए बिल्डर को ओरिजनल रजिस्ट्रेशन फीस से डेढ़ अधिक फीस का भुगतान करना होता है. इसके बाद उन्हें प्रोजेक्ट एक्सटेंशन दिया जाता है. इसके साथ ही आदेश के बाद पैसे के भुगतान में देरी पर 9 फीसदी का ब्याज भी चुकाना होगा. झारेरा चैयरमेन सीमा सिन्हा ने बताया कि प्रोजेक्ट में देरी के काफी शिकायतें हमारे पास आ रही हैं. कई मामलों में हमने बिल्डर से खरीदारों को पैसे भी वापस दिलाए है.
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