न्यूज11 भारत
रांचीः बाघमारा से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो को झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंदुआडीह थाना से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विधायक की अर्जी को मान ली है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में 28 फरवरी को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विधायक ढुल्लू महतो को जमानत दे दी है वहीं राज्य सरकार की तरफ से अधिवक्ता मनोज कुमार ने कोर्ट में पैरवी की. बता दें, पिछली सुनवाई में अदालत ने मामले में केस डायरी की मांग की थी.
जानकारी के लिए आपको बता दें, रामेश्वर तूरी की शिकायत पर मामले में आर (First Information Report) दर्ज की गई थी. बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ धनबाद जिले के केंदुआडीह थाना में साल 2022 में कांड संख्या 132 दर्ज की गई थी. जिसमें विधायक के विरूद्ध रंगदारी मांगने और आर्म्स एक्ट और उनके खिलाफ हत्या का प्रयास समेत अन्य कई धाराएं लगाई गई थी.
बता दें, इस मामले में धनबाद जिला कोर्ट ने विधायक ढुल्लू महतो को बेल देने से इंकार कर दिया है. जिसके बाद झारखंड हाईकोर्ट में उन्होंने दरवाजा खटखटाया था. अब इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद वे ( विधायक ढुल्लू महतो) जेल से बाहर जा सकते है.