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रांचीः कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार है, बुधवार को इस मामले के प्रतिवादी ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय देने का आग्रह किया जिसे जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए16 फरवरी की तिथि निर्धारित की.
दीपिका पांडेय ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. उनके खिलाफ गोड्डा के मेहराम थाना के पूर्व थानेदार गौतम कश्यप ने मारपीट करने, फाइल छीनने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की है. इस मामले में सरकार ने थानेदार को निलंबित कर दिया है. दीपिका पांडेय की ओर से अदालत को बताया गया कि उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की गयी है और गलत प्राथमिकी दर्ज की गयी है. इसलिए प्राथमिकी रद्द कर देनी चाहिए.