रांची: बाघमारा के कपुरिया ओपी क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म और गर्भपात कराने का मामला प्रकाश में आया है. इस मामले में नाबालिग लड़की के पिता के लिखित शिकायत पर कुल पांच लोगों के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित कई संगीन धाराओं के तहत कांड अंकित किया गया है. पुलिस ने गर्भपात कराने तथा साक्ष्य को नष्ट करने के आरोप में कपुरिया पैक्स के चैयरमैन कंठी सिंह को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है. इस घटना के बाद से बच्ची की हालत चिंताजनक बनी हुई है. कपुरिया थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार बनी 14 वर्षीय नाबालिग पीड़िता अपने दादा-दादी के पास रहकर पढ़ाई करती थी.
जबकि, बालिका के पिता अपनी पत्नी के साथ पटना में रहकर दैनिक मजदूरी कर अपना जीविकोपार्जन करते हैं. जून माह में एक दिन गांव के ही चार युवकों ने पीड़िता को अकेले में पकड़कर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद से पीड़िता को धमकी देकर सभी आरोपियों द्वारा उसके साथ यौन शोषण किया गया. लोकलाज और डर की वजह से बच्ची ने इस बात की जानकारी स्वजनों को भी नहीं दी. लेकिन, समय बीतने के साथ पीड़िता में शारीरिक परिवर्तन जब आना शुरू हुआ तो आरोपितों की नजर बच्ची की पेट के बढ़ते आकार पर पड़ी. आकार देखकर सभी का माथा ठनक गया. इसके बाद 25 नवंबर को आरोपितों ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर एक वाहन में बैठाया और उसका गर्भपात कराने के लिए धनबाद के एक निजी नर्सिंग होम ले जाया गया.
इस घृणित कार्य में पैक्स के चेयरमैन कंठी सिंह भी आरोपितों के साथ नर्सिंग होम गये थे. जहां गर्भपात के दौरान बच्ची की तबीयत काफी बिगड़ गयी. बच्ची की बिगड़ती हालत को देखते हुए सभी उसे हॉस्पीटल से लेकर भाग खडे हुए . बाद में सभी ने वाहन से उसे लेकर पटना चले गये और वहां रह रहें पीड़िता के माता-पिता के घर के बाहर मरणासन्न अवस्था में छोड़कर भाग खडा हुए.जब पीड़िता के माता-पिता की नजर अपनी पुत्री के ऊपर पड़ी तो वे लोग उसे आनन-फानन में पटना के एक निजी अस्पताल में लेकर गये . जहां चिकित्सकों से बच्ची की हालात के बारे में उन्हें जानकारी मिली. इसके बाद 1 दिसंबर को पिता अपनी पुत्री लेकर कपुरिया पहुंचे और इसकी लिखित शिकायत पुलिस को की.
क्या कहते हैं ओपी प्रभारी
इस घटना के संबंध में ओपी प्रभारी बिभुती देव ने कहा कि कांड अंकित कर लिया गया है. जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़ लिया जायेगा . इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ भादिवा की धारा 376 DA / 201 /34 तथा 3/4 पोक्सो अधिनियम के तहत कांड अंकित कर धर-पकड़ के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.