न्यूज़11 भारत,
सिमडेगा/ डेस्क: सिमडेगा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार की अदालत ने नशे की हालत में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार एवं लोक लज्जा भंग करने के एक अभियुक्त को चार साल कठोर कारावास और तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.
बताया गया कि गत दो जून 2020 को नशे की हालत में लचरागढ़ निवासी दिनेश्वर प्रधान ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ और गाली गलौज की थी. महिला ने आरोपी के खिलाफ काेलेबिरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मामले की सुनवाई करते हुए सीजेएम मनीष कुमार सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उक्त सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष से आठ गवाहाें की गवाही कलमबद्ध कराई गई थी. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी हाेगी. अभियोजन की और से एपीपी अमित कुमार श्रीवास्तव ने अपनी दलीलें दी.