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रांची/डेस्क: उत्तर प्रदेश के कानपुर में पांच साल के बच्चे की वजह से शराब का ठेका बंद होने वाला है. बता दें कि एलकेजी (LKG) का एक छात्र शराब के ठेके के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया. अपने स्कूल के बगल से ठेके को हटवाने के लिए बच्चे ने 4 महीने कानूनी जंग लड़ी. अब जाकर कोर्ट ने उसके हक में फैसला सुनाया है. बता दें कि हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कानपुर के आदेश देते हुए आबकारी विभाग को कहा है कि स्कूल के बगल में स्थित शराब के ठेके का नवीनीकरण (रिन्यूअल) 31 मार्च 2025 के बाद ना किया जाए.
क्या है मामला
बता दें, यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर की है जहां एलकेजी (LKG) के पांच वर्षीय छात्र अर्थव दीक्षित ने हाईकोर्ट में अपने वकील आशुतोष शर्मा के द्वारा एक याचिका लगाई थी. इसमें उसने कहा था कि मेरा घर और स्कूल पास-पास है. वहीं बगल में एक देसी शराब का ठेका भी है. मुझे रोज उस शराब के ठेके से गुजरना पड़ता है. यहां हमेशा शराब पीने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती है. इस कारण आए दिन उनकी हुड़दंग से परेशानी होती है . शराब पीते लोगों की छवि स्कूल में पढ़ाई करते समय भी छाई रहती है. ये रोज का काम है इसलिए इस शराब के ठेके को यहां से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए. जिससे यहां पढ़ने वाले बच्चों पर इसका गलत असर ना पड़े.
आबकारी विभाग ने नहीं लिया था एक्शन
जानकारी के अनुसार, छात्र अर्थव ने अपने पिता के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका से पहले कानपुर के डीएम, आबकारी विभाग और यूपी के मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की थी. लेकिन आबकारी विभाग ने तब यह बोल कर शराब का ठेका हटाने से इनकार कर दिया था कि ठेका पिछले 30 सालों से वहां है. जबकि 2019 में स्कूल वहां पर खोला गया है. जिसके बाद छात्र ने अपने वकील के द्वारा हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की थी. जिसको लेकर करीब चार महीने से इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी. बता दें, हाल ही में हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग से इसको लेकर जवाब-तलब भी किया था.
छात्र के वकील ने दी जानकारी
छात्र के वकील ने बताया कि हाईकोर्ट ने याचिका पर फैसला देते हुए कानपुर आबकारी विभाग को आदेश दिया है कि अब इस ठेके का नवीनीकरण (रिन्यूअल) नहीं होगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि इस ठेके का नवीनीकरण कैसे हो रहा था, जब स्कूल के बगल में ठेका चल रहा था. जबकि नियम है कि किसी भी स्कूल, मंदिर, और अस्पताल के बगल में 50 मीटर के दायरे में कोई भी ठेका नहीं चलेगा. फिलहाल, इस ठेके का नवीनीकरण 31 मार्च 2025 के बाद नहीं होगा. जिसका मतलब आने वाले समय में स्कूल के बगल से शराब का यह ठेका हट जाएगा.