झारखंड » सिमडेगाPosted at: अप्रैल 09, 2024 लाइसेंसी हथियार धारक 15 अप्रैल तक अपने हथियार थाने में जमा करें: डीसी सिमडेगा
आदेश का पालन नहीं करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी
न्यूज़11 भारत
सिमडेगा/डेस्क:सिमडेगा जिला में आगामी लोक सभा चुनाव स्वच्छ, शान्तिपूर्ण एवं भयमुक्त तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से आयुध अधिनियम, 1959 एवं शस्त्र नियमावली, 2016 के सुसंगत प्रावधानों एवं शस्त्र लाइसेंस की शर्त 9 के तहत उपायुक्त सिमडेगा अजय कुमार सिंह ने नोटिस जारी करते हुए जिला के सभी शस्त्र लाइसेंस धारियों को सभी लाइसेंस प्रदत्त शस्त्र कारतूस सहित लाइसेंस धारी शस्त्र विक्रेता अथवा संबंधित थाना, ओ०पी० में दिनांक 15 अप्रैल तक जमा करने आदेश दिया है. जारी नोटिस में उपायुक्त ने कहा है कि लाइसेंस धारी द्वारा अपने लाइसेंस के विरुद्ध निर्गत शस्त्र कारतूस सहित शस्त्र विक्रेता अथवा संबंधित थाना/ओ०पी० में जमा करने के पश्चात् तत्संबंध में पावती प्राप्त कर लें.उपायुक्त ने कहा है कि शस्त्र विक्रेता के पास शस्त्र जमा करने के पश्चात् प्राप्त पावती रसीद की छायाप्रति स्थानीय थाना / ओ०पी० में अनिवार्य रूप से जमा करें.
जारी नोटिस में उपायुक्त ने कहा है कि यह आदेश उन लाइसेंस धारियों पर लागू नहीं होगा जिनके द्वारा किसी निजी या सरकारी संस्थान में अपनी लाइसेंस पर निर्गत शस्त्र/कारतूस द्वारा सुरक्षा कार्य किया जा रहा है.साथ ही, वैसे लाइसेंस धारी जो नेशनल राईफल एसोसिएशन के सदस्य हैं.जारी नोटिस में उपायुक्त ने कहा है कि जमा किये गये सभी शस्त्र कारतूस सहित चुनाव के नतीजों की घोषणा के एक सप्ताह के भीतर लाइसेंस धारकों को वापस कर दिया जायेगा. जारी नोटिस में उपायुक्त ने कहा है कि किसी भी लाइसेंस धारी द्वारा उपर्युक्त आदेश का अनुपालन नहीं करने के स्थिति में उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत समुचित कानूनी कार्रवाई की जायेगी