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खाद्य सुरक्षा : ट्रेनिंग नहीं ली तो दुकानों का लाइसेंस होगा सस्पेंड

खाद्य सुरक्षा : ट्रेनिंग नहीं ली तो दुकानों का लाइसेंस होगा सस्पेंड

न्यूज़ 11 भारत


रांची : आम लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित खाद्य पदार्थ मुहैया हो इसके लिए FSSAI (फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने कई नियम बनाए हैं. लेकिन आम तौर पर खाद्य व पेय पदार्थ निर्माता और बिक्री करने वाले इस पर अमल नहीं करते. एफएसएसएआई (FSSAI) का लाइसेंस लेने के साथ ट्रेनिंग भी अनिवार्य रूप से लेनी है. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा-31 बनाए गए विनियम FSSAI (Licensing and Regulation of Food Businesses) Regulations, 2011 के तहत वैध लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के बिना किसी भी प्रकृति का खाद्य व्यवसाय (अल्कोहाली पेय सहित) अवैध एवं गैरकानूनी है. वहीं, राजधानी में लाइसेंस लेने के बाद ट्रेनिंग नहीं करने वालों को अभिहित अधिकारी-सह-सदर एसडीओ ने कहा है कि FSSAI के आदेशानुसार किसी भी प्रकृति का खाद्य व्यवसाय (अल्कोहलीक पेय सहित) से संबंधित कारोबारी को FosTac का प्रशिक्षण लेकर प्रमाणपत्र धारण करना अनिवार्य ह. प्रशिक्षण नहीं लेने पर FSSAI  का लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है. उन्होंने कहा है कि प्रशिक्षण और प्रमाणपत्र के लिए 600/- रूपए और अलग से GST का शुल्क निर्धारित किया गया है. 


खाद्य पदार्थ व पेयजल की गुणवत्ता की लैब में कराएं जांच

सभी खाद्य कारोबारियों से कहा गया है कि वे समय-समय पर खाद्य पदार्थों और पेयजल की गुणवत्ता किसी भी NABL Accredited @FSSAI Notified Lab से जांच कराकर रखें. खाद्य प्रतिष्ठानों की ऑडिट के समय जांच प्रमाण पत्र नहीं होने पर कार्रवाई होगी. वहीं, परिसर के साथ कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता खाद्य पदार्थों के अवशेषों का प्रबंधन सुनिश्चित करने को कहा गया है. कर्मचारियों का FSSAI द्वारा प्रदत्त प्रारूप में Medical Fitness Certificate बनवाना व अन्य संक्रामक बिमारियों के प्रतिरोध के लिए Vaccination करवाने का भी निर्देश दुकानदारों को दिया गया. 


बिना लाइसेंस के शराब बिक्री पर होगी कार्रवाई

जिले के कुछ होटल/रेस्टोरेंट/ढाबा में बिना उत्पाद लाइसेंस के शराब का सेवन करवाया या बिक्री किया जा रहा है. ऐसे व्यवसायियों को एसडीओ ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि परिसर में शराब पाए जाने पर सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई होगी. वहीं, सभी खाद्य कारोबारी (फुटकर विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, भंडारक, परिवाहक, चाय दुकानदार, आदि) से कहा है कि प्रतिबंधित पान मसाला के परिसर में पाए जाने पर कार्रवाई होगी.


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रसायनिक कलर मिला तो होगी कार्रवाई

मिठाई विक्रेताओं के द्वारा रासायनिक Color का इस्तेमाल लड्डू, जलेबी और बूदीं बनाया जाता है. इस संबंध में एसडीओ ने कहा कि मिठाई बनाने में केवल Food Grade Color जिसके डब्बे के उपर Fssai License No. अंकित हो उसी का प्रयोग करें. वहीं, फलों को पकाने के Calcium Carbide का इस्तेमाल विक्रेता किसी हाल में न करें. इसे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है. ऐसे में फलों को पकाने के लिए Ethylene gas/Ripening Chamber का ही प्रयोग किया जा सकता. 


बिल बुक में रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित नहीं तो होगी कार्रवाई

सभी खाद्य व्यवसायियों को Bill Book/Receipt में FSSAI  खाद्य रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस संख्या अंकित करना जरूरी है. इसको लेकर एसडीओ ने कहा है कि 01 अक्टूबर से यह नियम लागू हो गया है. ऐसे में त्योहार के दौरान जांच में अगर इस नियम का उल्लंघन करते कोई पकड़ाता है तो उस पर कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि किसी भी Food से संबंधित लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जानकारी के लिए FSSAI Sadar Ranchi, Block- B, Room no- 215 से संर्पक किया जा सकता है.


 
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