NEWS11 स्पेशलPosted at: नवम्बर 27, 2021 बेटे के नामकरण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएगा कुंदन पाहन
पैरोल का आवेदन को खारिज कर दिया गया
न्यूज़11 भारत
रांची: नक्सली कुंदन पाहन ने अपने बेटे के नामकरण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रांची एनआईए कोर्ट से 2 दिनों का पैरोल मांगा था. जिस पर आज रांची के एनआईए कोर्ट में सुनवाई हुई. बहस के दौरान एनआईए ने कुंदन पहन को पैरोल की इजाजत देने का विरोध करते हुए कहा कुंदन पाहन के समाज में लोगों से मिलने से इसका दुष्प्रभाव समाज के लोगों पर पड़ेगा. लिहाजा इसे पैरोल नहीं दी जाए जिस पर एनआईए कोर्ट ने कुंदन पहन की पैरोल का आवेदन को खारिज कर दिया. बता दें कि कुंदन पाहन पर पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा का हत्या करने समेत रांची और खूंटी के विभिन्न थानों में 4 दर्जन से भी अधिक मामले दर्ज हैं. साल 2017 में कुंदन पाहन ने मुख्यधारा में लौटने का फैसला लिया और झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया तब से कुंदन पाहन सलाखों के पीछे है. पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले में कुंदन पहन ने जमानत याचिका भी कोर्ट में दायर की है जिस पर सुनवाई चल रही है. सरकार के सरेंडर पॉलिसी के तहत सरेंडर करने और न्यायिक हिरासत में 4 साल बिताने का हवाला देकर जमानत याचिका दायर की है.